August 3, 2026

दुधारू पशु खरीदने पशु पालकों को एसबीआई की चिन्हित शाखाएँ देंगी ऋण

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      प्रबंध संचालक स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने बताया कि दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र की समितियों के पात्र सदस्यों को त्रि-पक्षीय अनुबंध के तहत 2, 4, 6 और 8 दुधारू पशु खरीदनें के लिये प्रदेश के प्रत्येक जिले में चयनित 3 से 4 बैंक शाखाओं द्वारा ऋण राशि उपलब्ध कराई जायेगी। हितग्राही को मार्जिन मनी के रूप में 10 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। दस लाख रूपये तक का मुद्रा लोन बिना कोलेस्ट्रल एवं एक लाख 60 हजार रूपये का नान मुद्रा लोन बिना कोलेस्ट्रल त्रि-पक्षीय अनुबंध के तहत हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

हितग्राहियों को ऋण की अदायगी 36 किश्तों में करनी होगी। पात्र हितग्राही को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन के साथ फोटो, आधार/पेनकार्ड, वोटर आईडी, दुग्ध समिति की सक्रीय सदस्यता का प्रमाण-पत्र और त्रि-पक्षीय अनुबंध (संबंधित बैंक शाखा, समिति एवं समिति सदस्य के मध्य) आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे। हितग्राही को दुग्ध समिति में दूध प्रदाय करना अनिवार्य होगा। प्रति माह दूध की कुल राशि का 30 प्रतिशत भाग समिति द्वारा ऋण की अदायगी के लिये बैंक को भुगतान किया जायेगा। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। इसमें दुग्ध संघों की वार्षिक सभाओं में बैंक के अधिकारी उपस्थित होकर पशु पालकों को पशु खरीदने के लिये ऋण दिलाने में सहायता करेंगे।

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