August 3, 2026

समर्थन मूल्य पर गेहॅू उपार्जन के जिले में 160 पंजीयन केन्द्रों पर

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किसान पंजीयन के लिए कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी

      रवी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहॅू उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया 6 से 28 फरवरी 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए जिले में 160 पंजीयन केन्द्रों निर्धारित किये गये है निर्धारित केन्द्रों पर मैदानी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

      अपर कलेक्टर श्रीमति गुन्चा सनोवर ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर संबंधित कर्मचारी को अपने निर्धारित केन्द्रो पर भेजा जाए। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था के तहत अपने स्वयं के मोबाईल एप, ग्राम पंचायत में स्थापित सुविधा केन्द्र, जनपद में स्थापित सुविधा केन्द्र, तहसील में स्थापित सुविधा केन्द्र एवं पूर्व वर्षों की भाँति सहकारी, विपणन समिति द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर तथा पंजीयन की सशुल्कव्यवस्था की गई है। इसके लिए 50 रूपये शुल्क निर्धारित  किया गया जो एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्रऔर निजी साईबर कैफे पर होगी। विगत रबी एवं खरीफ की भाँति इस वर्ष भी किसान पंजीयन को भू-अभिलेख के डाटाबेस आधारित होगा, जिसमें भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा।

      अपर कलेक्टर श्रीमति सनोवर बताया कि सिकमी, बटाईदार एंव वन पट्टाधिकारी के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। किसानों का सत्यापन शतप्रतिशत राजस्व विभाग द्वारा किया जावेगा। उपार्जन के लिए किसान का पंजीयन करने के पूर्व भूमि संबधी दस्तावेज एवं किसान के आधार एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखना अनिवार्य होगा। भू-अभिलेख एवं आधार कार्ड में किसान का नाम त्रुटिपूर्ण होने पर राजस्व अमले अथवा आधार पंजीयन केन्द्र में आधार का संशोधन कराना होगा। आधार डाटाबेस में दर्ज मोबाईल पर ही ओटीपी प्रेषित होगा। आधार डाटाबेस में सही मोबाईल नंबर दर्ज करावें ।किसान के अद्यतन आधार लिंक बैंक खाते में ही भुगतान किया जाना है। इस के लिए बैंक खाते को आधार से लिंक कराने की कार्यवाही संबंधित बैंक में जाकर कराई जावे।

निर्धारित पंजीयन केन्द्रों पर संबंधित संस्था द्वारा बैनर, पोस्टर, एवं नवीन व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना होगी। कम्प्यूटर आपरेटर, निर्धारित हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन, निर्बाध विधुत व्यवस्था, इलेक्ट्रानिक उपकरण कम्प्यूटर, प्रिंटर, डोंगल, स्केनर, यूपीएस, लेपटाप, बैटरी, जनसुविधाए-दरियां कुर्सी टेबल, पेयजल, किसानों के बैठने के लिए छायादार स्थल आदि। शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जानासुनिश्चित् करेंगें।

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