नोटरी अधिवक्ताओं को नोटरी कार्य के सम्बंध में दी गई जानकारी

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अमिताम मिश्र के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एडीआर सेंटर भवन में नोटरी अधिवक्ताओं के कार्यों के सम्बंध में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मुकेश कुमार दांगी ने नोटरी अधिवक्ताओं को उनके कार्य के लिए नोटरी अधिनियम एवं नियम, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, रजिस्ट्रेशन अधिनियम आदि की जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी दस्तावेज जिसका विधि अनुसार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है अथवा किसी भी कार्य जिसके लिए विधि की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसे नोटरी द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है, जैसे – विवाह, विवाह विच्छेद, अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय, 11 माह से अधिक का किरायेदारी अनुबंध आदि।