August 3, 2026

सभी वाहन मालिकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट HSRP लगवाना अनिवार्य

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HSRP केंद्रीय मोटर वाहन ऐक्ट के नियम का अनुपालन करना अनिवार्य
सीहोर,
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट HSRP के संबंध में सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट HSRP के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। HSRP केंद्रीय मोटर वाहन ऐक्ट 1989 के नियम का अनुपालन करता है
सोसायटी ऑफ इण्डिया ऑटो मोबाईल मेन्युफेक्चर्स (S.I.A.M.) की वेबसाईड wwwsiam.in को मध्यप्रदेश के लिये खोल दिया गया है। समस्त वाहन निर्माता कम्पनी एवं उनके अधिकृत डीलर्स उपरोक्त वेबसाईड के माध्यम से बुक कर वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्टेशन नम्बर प्लेट HSRP लगना अनिवार्य करें। ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट www.bookmyhsrp.com MP08D4400
IND अप्रैल 2019 से वाहन निर्माताओं द्वारा HSRP लगा कर दी जा रही है, अप्रैल 2019 के पूर्व के सभी प्रकार के वाहनों निजी, शासकीय व शासकीय कार्यालयों में अनुबंधित वाहनों को लगाना अनिवार्य है। केन्द्र सरकार द्वारा सन् 2019 में बनाये गये नियमों के अनुसार 01 अप्रैल 2019 के उपरांत बेचे गए वाहनों में डीलर द्वारा ही तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाई जा रहीं है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP क्या है
चोरी की बढ़ती घटनाओ के बीच पुलिस उन वाहनों को ट्रेस नहीं कर पाती है जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होती है, ऐसी घटनाओ को रोकने के लिए ही हाईकोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग ने 2019 के पहले के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट यानी (HSRP) वाहनों की चोरी दुर्घटना के वक्त सुरक्षा-पहचान की पुस्टि करती है और साथ ही बाहरी राज्यों में वाहन चालकों को पुलिस के चलान से भी बचती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एलुमिनियम से बना होता है जिस पर क्रोमियम का एक होलोग्राम स्टीकर की तरह दिखाई देता है जिस के अंदर वाहन की सारी जानकारी होती है। चोर इस नंबर प्लेट की कॉपी नहीं कर सकते हैं।
जिला परिवहन अधिकारी श्री रीतेश तिवारी, ने गत दिवस जानकारी दी की पूर्व विकिृत वाहनों में भी एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाये जाने के लिए संबंधित डीलर, वाहन निर्माता को अधिकृत किया गया है। जारी निर्देश के तहत अब 01 अग्रैल,2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जिसके तहत वाहन स्वामी सियाम (सोसायटी ऑफ इण्डियन ऑटोमोबाइल मन्यूफैक्चरर्स) के पोर्टल www.bookmyhsrp.com पर ऑनलाईन अथवा संबंधित वाहन विक्रेता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जहां पर वाहन की श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क रू.500 से रू.1000 तक ऑनलाईन ही जमा करना होगा तथा अपनी सुविधा के अनुसार एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने के लिए नजदिकी डीलर का चुनाव एवं समय प्राप्त करना होता है। आवेदक को एसएमएस के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर निर्धारित समय पर डीलर के पास वाहन ले जाकर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवायी जा सकती है।

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