सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
सीहोर,
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, शांतिपूर्ण संचालित हो इसके लिए दण्ड प्रक्रिया के तहत आदेश जारी किये है । जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत पूरे जिले में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है । यह प्रतिबंधित आदेश 06 जून तक प्रभावशील रहेगा । इसके साथ ही मतदान के दिन, मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी । प्रतिबंधित क्षेत्रों में समस्त अनुभागीय दण्डाधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने के लिए आदेश दिया गया है । आवेदक ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय अनुमति पत्र को प्रचार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगें । स्वीकृति आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को भेजना होगा । आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं अन्य उपकरणों को तत्काल जप्त कर लिया जाएगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।