“अन्न उत्सव” अब प्रत्येक माह की 07, 08 एवं 09 तारीख को
सितम्बर 2022 से “अन्न उत्सव” का आयोजन प्रत्येक माह की 07, 08 एवं 09 तारीख को समारोहपूर्वक एवं प्रभावी रूप से आयोजित करने के निर्देश दिये गए है। इसके लिए कलेक्टर चन्द्र मोहन ठाकुर ने जिले में अन्न उत्सव के आयोजन के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। अन्न उत्सव के आयोजन में सतर्कता समिति के सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए है।
अन्न उत्सव का आयोजन माह सितम्बर, 2022 से 07, 08 एवं 09 तारीख को आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर श्री ठाकुर ने सभी उचित मूल्य दुकानों के सूचना पटल एवं ग्राम पंचायत भवन पर इसका उल्लेख कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि अन्न उत्सव के आयोजन के पूर्व ग्राम में मुनादी कराकर इसकी जानकारी ग्रामवासियों को दी जाए। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को रियायती दर पर नियमित एवं पीएमजीकेएवाय के निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने के लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर शासकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी की अन्न उत्सव की अवधि में उचित मूल्य दुकान पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, इसके लिए नोडल अधिकारी का नाम, पद, आधार नंबर एवं मोबाईल नंबर की जानकारी AePDS पोर्टल पर दर्ज कराई जाए। ताकि उचित मूल्य दुकान पर पीओएस मशीन से उनकी उपस्थिति ली जा सके।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, इस प्रकार हितग्राहियों को माह सितम्बर, 2022 तक दुगना खाद्यान्न (PMGKAY-5 किलोग्राम एवं NFSA-5 किलोग्राम प्रति सदस्य) प्राप्त होने के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिए है। सामग्री वितरण के लिए प्रत्येक दुकान पर पीओएस मशीन उपलब्ध एवं चालू हालत में हो। माह सितम्बर, 2022 के आवंटन अनुसार खाद्यान्न का प्रदाय उचित मूल्य दुकानों पर किया जाएगा। माह सितम्बर, 2022 की पात्रता अनुसार उचित मूल्य दुकानों पर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को आमंत्रित कर NFSA एवं PMGKAY योजना का खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण की जाए एवं माह अगस्त, 2022 में राशन प्राप्त करने से शेष रहे पात्र परिवारों को भी राशन सामग्री की वितरण कराया जाए। पात्र परिवारों की ई-केवायसी, मोबाइल नंबर एवं आधार सीडिंग की दुकानवार एवं जेएसओेवार समीक्षा किए जाने के भी निर्देश दिए गए है। अन्न उत्सव के आयोजन की मॉनीटरिंग के लिए विकासखण्डवार जिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राशन सामग्री के परिवहन, उठाव एवं वितरण में अनियमितता या लापरवाही बरतने वालो के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कठोर कार्यवाही करते हुए प्रदाय एवं वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है।