August 3, 2026

पीएफआई और उनके सहयोगी संगठनों को नोटिस तामील कराने के निर्देश

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      केन्द्र सरकार द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित घोषित किये गए संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इण्डिया (PFI) एवं उसके सहयोगी संगठनों (RFI, CFI, AIIC, NCHRO, NWF) जूनियर फ्रंट एम्पावर इंडिया फाउण्डेशन एवं रिहैव फाउण्डेशन, केरल आदि को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण है या नही, यह तय करने के लिए उच्च न्यायालय दिल्ली के न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायाधिकरण गठित किये जाने के संबंध मे अवगत कराया गया है।

      न्यायाधिकरण द्वारा 31 अक्टूबर 2022 को आयोजित प्रारम्भिक सुनवाई उपरांत PFI एवं उनके सहयोगी संगठनों को संबोधित नोटिस की प्रति विभिन्न माध्यमों से तामील कराकर, फोटोग्राफ एवं तामीलीकर्ता अधिकारी के शपथ पत्र सहित तामीली प्रति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। नोटिस की प्रति ढोल पीटकर एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से तथा नोटिस बोर्ड के माध्यम से तामीली कराने के निर्देश दिए गए है।

इसके लिए समस्त तहसीलदारों को उनके प्रभार क्षेत्र मे तामीलकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी तामीलकर्ता अधिकारियों को नोटिस तामीली की कार्यवाही कर फोटोग्राफ एवं शपथ पत्र (अंग्रेजी सहित तामीली प्रति अग्रिम तीन दिवस में प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है। प्रभारी अधिकारी एसडब्ल्यू शाखा को जिले का तामीलीकर्ता अधिकारी के रूप में गृह विभाग को 25 नवंबर 2022 के पूर्व नोटिस तामीली के फोटोग्राफ, प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रतियाँ एवं शपथ-पत्र (अंग्रेजी में) सहित तामीली प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है।

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