August 3, 2026

जिले के हजारो निवेशकों को करोड़ो का चूना लगाने वाली बीएन गोल्ड कम्पनी की करोड़ों की सम्पत्ति को किया जाएगा कुर्क

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विशेष न्यायालय में लम्बित चिटफंड के मामले में निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि निवेशकों को वापस करने के आदेश 

जिला अभियोजन समिति द्वारा निरंतर की जाती रही मामले की समीक्षा

       विशेष न्यायालय श्री संजय कुमार शाही ने बीएन गोल्ड रियल एस्टेट एंड अलाइड लिमिटेड एवं बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड कंपनी के मालिक/संचालक/मैनेजर के बैंक खातों में जमा करोडो़ की राशि एवं विभिन्न प्रदेशों में स्थित करोडो़ की संपत्तियों को कुर्क करने के कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के अन्तरिम आदेश को स्थाई किया। विशेष न्यायाधीश श्री संजय शाही ने चिटफंड मामले के लंबित विविध अपराध क्रमांक- 238/17 में निर्णय पारित करते हुए स्थाई आदेश जारी किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रमोद अहिरवार ने की।

यह था मामला

      मीडिया सेल प्रभारी केदार कौरव ने बताया कि बीएन गोल्ड रियल एस्टेट एंड अलाइड लिमिटेड एवं बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड कंपनी के विरूद्ध परिवादी हसनाबाद निवासी श्री द्वारका प्रसाद वर्मा एवं अन्य निवेशकगण की रिर्पोट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक-150/2016 धारा-420,294,34 भारतीय दण्ड विधान इजाफा धारा-6 मध्यप्रदेश के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत अपराध दर्ज किया गया। निवेशको का कहना था कि अनावेदकगण द्वारा बीएन गोल्ड रियल एस्टेट एंड अलाइड लिमिटेड एवं बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से करोड़ों रूपये निवेशकों से बेईमानी धोखाधड़ी कर एक निश्चित समय में राशि को दोगुना करने का बोलकर प्राप्त की गई तथा निवेशको की राशि वापस नहीं की गई।

अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया एवं विचारण पश्चात आरोपीगण को दिनांक 09 नवंबर 2022 को दोषसिद्धि पाते हुए सभी धाराओं में 20 हजार 220 साल का सश्रम कारावास एवं समस्त आरोपीगण को कुल 24 करोड़ 26 लाख 42 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। अर्थदण्ड की राशि में से न्यायालय द्वारा निवेशको को वापस किए जाने का आदेश किया था। इसी मामले में थाना कोतवाली ने चिटफंड अधिनियम के अंतर्गत आरोपियो के कुल 8 खातों में जमा करोड़ों की राशि एवं आरोपियों द्वारा निवेशकों की राशि से मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न जिलो एवं अन्य प्रदेशो में खरीदी गई करोडो़ अरबो की कुल 22 संपतियों को कुर्क कराने के लिए तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी को मामला भेजा गया था। जिसमें वर्ष 2016 द्वारा आरोपियों के सभी बैंक खातों एवं संपत्तियों का कुर्क करने का अंतरिम आदेश जारी किया किया गया था। इस आदेश को विशेष न्यायालय द्वारा स्थाई कर दिया गया है। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह द्वारा कंपनी के बैंक खातो में जमा करोडो़ रूपये की राशि एवं देशभर में स्थित कंपनी की संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा एवं प्राप्त राशि को निवेशको के मध्य वितरित किया जाएगा।

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