क्लेम अधिवक्ताओं के लिए विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अमिताभ मिश्र के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति के प्रकरणों के निराकरण एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न. 9322/2022 गोहर मोहम्मद विरूद्ध उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन व अन्य में पारित निर्देशों के पालन में एडीआर सेंटर भवन के सभागृह में क्लेम अधिवक्ताओं की बैठक एवं विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मुकेश कुमार दांगी एवं प्रथम जिला न्यायाधीश श्री संजय कुमार शाही ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोहर मोहम्मद विरूद्ध उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन व अन्य में पारित दिशा निर्देशों के पालन, मोटरयान संशोधन अधिनियम एवं मोटरयान नियम 2022 के सम्बंध में विस्तार से चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
साथ ही नेशनल लोक अदालत 09 सितम्बर 2023 में अधिक से अधिक क्लेम प्रकरणों के रखे जाने एवं निराकरण के सम्बंध में अधिवक्ताओं से चर्चा की गई। कार्यक्रम में विधिक सहायता अधिकारी श्री जीशान खान, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, क्लेम आवेदक अधिवक्तागण, बीमा कम्पनी अधिवक्तागण आदि उपस्थित थे।
