दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी
वाट्सएप, फेसबुक, इस्टाग्राम यूजर द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट, धार्मिक भावना भडके ऐसी पोस्ट प्रतिबंधित
सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट प्रतिबंध
सीहोर,
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी पूरी तरह से प्रभावशील हो गई है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह निर्वाचन प्रक्रिया के तहत प्रतिबंधित आदेश जारी किये है जिसके तहत जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाये रखने तथा जिले की साम्प्रदायिक पृष्ठ भूमि को दृष्टिगत रखते हुए, सामान्य जन की सुरक्षा असमाजिक बाहरी तत्वों पर नियंत्रण तथा साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को खतरे आदि की संभवनाओं को नियंत्रित करने तथा जिले में फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले आपत्तिजनक फोटों एवं लेख असमाजिक तत्वों द्वारा पोस्ट किये गये है। पूर्व वर्षो में भी सोशल मिडिया फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को भड़कानें वाले आपत्तिजनक फोटो एवं लेख असामाजिक तत्वों द्वारा पोस्ट किये गये थे जिनके कारण जिला सीहोर में शांति भंग होने की स्थिति निर्मित हुई थी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने नितांत आवश्यक है।
वाट्सएप, फेसबुक, इस्टाग्राम यूजर द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट प्रतिबंधित
निर्वाचन की घोषण के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता का प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवघान ना हो इसके लिए कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने प्रतिबंधित आदेश जारी किये गये है। जिसमें आवाट्सएप, फेसबुक, इस्टाग्राम यूजर द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भडके एवं किसी संपदाय की विशेष की भावना उद्ववेलित हो ऐसे पोस्ट को प्रसारित न करे। वाटसएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुडे यूजर धार्मिक भावना भडकानें वाले पोस्ट को प्रसारित न करे एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोके, ग्रुप एडमिन वाटसएप/फेसबुक अन्य सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रुप का कोई भी सदस्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पंहुचाने वाला अथवा संदेश /फोटो/विडियों डालता है तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी।
किसी भी धर्म संपदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र कभी भी फार्वड न करे। सोशल मिडिया पर आये संदेश कई बार षड़यंत्र के तहत भेजे जाते है। इन पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जाँच करने का प्रयास करे। उनके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अंतर्गत सीहोर जिले की संपूर्ण सीमा में आम जनता की सुरक्षा आदि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रसारित किया जाता हे।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किसी भी धार्मिक, मूलवंशी, जनस्थान, निवास स्थान, भाषाई, प्रादेशिक समूहो या जातियों या समुदाये के बीच सौहार्द के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य दण्डनीय अपराध है। किसी भी धर्म या उससे जुडी धार्मिक भावनाओं को आहत करना असंवैधानिक है। पुलिस अधीक्षक सीहोर के उक्त प्रतिवेदन से मेरा यह समाधान हो गया है कि वास्तव मे ऐसी स्थिति जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में विद्यमान है। साम्प्रदायिक सदभाव एवं लोक प्रशांति को कायम रखने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि ऐसे कृत्यों को नियमित एवं प्रतिबंधित किया जावे जिनसे लोक प्रशांति को खतरा हो। अवांछित तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने एवं उनकी गतिविधियों को सख्ती से नियंत्रित किया जावे। जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ जिला सीहोर की संपूर्ण सीमा में आम जनता के लिए 16 मार्च 08 जून तक दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक रहेगा।
जारी प्रतिबंधित आदेश के तमहत वाट्सएप, फेसबुक, इस्टाग्राम X(ट्विटर) यूजर सहित अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भडके एवं किसी संपदाय की विशेष की भावना उद्ववेलित हो ऐसे पोस्ट को प्रसारित करेगा एवं आपत्तिजनक टीका-टिप्पणी वर्जित होगा। वाटसएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुडे यूजर धार्मिक भावना भडकानें वाले पोस्ट को प्रसारित नहीं करेगा एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकेगा, ग्रुप एडमिन वाटसएप/फेसबुक एंव अन्य बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रुप का कोई भी सदस्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पंहुचाने वाला अथवा संदेश / फोटो / विडियों डालता है तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी कि संबंधित सदस्य के विरूद्ध आपत्तिजनक पोस्ट के संदर्भ में निकटतम थाने में प्राथमिक सूचना दर्ज करायेगा। ग्रुप एडमिन द्वारा उक्त कार्यवाही नही करने की स्थिति में ग्रुप एडमिन भी घटना हेतु जिम्मेदार होगा