August 3, 2026

संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत एफआईआर दर्ज

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सीहोर,

      भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई । आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत संपत्ति विरूपण करना प्रतिबंधित है । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  प्रवीण सिंह ने आदर्श आचार संहिता के पालन अंतर्गत पुलिस एवं नगरपालिका का संयुक्त दल गठित किया ।

      सहायक रिटर्निग अधिकारी  तन्मय वर्मा ने बताया कि संपत्ति विरूपण एफएसटी दल प्रभारी  महेश कुमार बड़गुजर द्वारा अपने दल के साथ संसदीय क्षेत्र 19-भोपाल के अंतर्गत सीहोर शहर के भ्रमण के दौरान इंग्शिपुरा क्षेत्रांतर्गत बिजली के खंबे पर कोचिंग सेंटर के प्रचार प्रसार का बैनर पोस्टर लगा हुआ पाया गया । स्थानीय निवासियों से पूछ-ताछ करने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा खंबे पर कोचिंग का पोस्टर लगाना बताया गया । आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए दल प्रभारी श्री महेश कुमार बड़गुजर द्वारा शासकीय संपत्ति को विरूपित करने पर मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा- 3 के तहत थाना कोतवाली सीहोर में एफआईआर दर्ज की गई ।  





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