August 5, 2026

स्कूल बसों के संचालान के लिए परिवहन एवं केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पालन सुनिश्चित करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

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जिस स्कूल बस में छात्राएं सफर करें उसमें महिला सहायिका का होना अनिवार्य है  

सभी स्कूल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य

      जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूल-कॉलेजों में चलने वाले वाहनों के नियमित संचालन के लिए कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने परिवहन विभाग तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए है। 

कलेक्टर ठाकुर के आदेशानुसार स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए संचालित सभी वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम लगा होना अनिवार्य है। प्रत्येक स्कूल बस में रियल टाइम मॉनीटरिंग जीपीएस सिस्टम कैमरा लगा हो, ताकि अभिभावकों एवं स्कूल प्रबंधन को स्कूल बस की वर्तमान स्थिति का पता चल सकें। स्कूल प्रबंधक अपने-अपने संस्थानों में किसी व्यक्ति अथवा शिक्षक को स्कूल यातायात सुरक्षा प्रबंधक के रूप अनिवार्य रूप से नियुक्त करें, जो कि स्कूल बसों की रूट अनुसार मानीटरिंग करें। साथ ही प्रत्येक व्हीकल में पैनिक बटन अनिवार्य रूप से इस माह के अंत तक लगवाना सुनिश्चित करें। जिस स्कूल बस में छात्राएं सफर कर रही हो, उसमे विद्यालय प्रबंधन एक महिला सहायिका की अनिवार्यत: नियुक्त‍ि करें, जो बस में सफर करने वाले विद्यार्थियों को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुचाएगी।

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