आगामी दो वर्ष के अन्दर सेवानिवृत होने वाले कर्मियों का। पेंशन प्रकरणों का IFMIS में प्रविष्टयों की पूर्ति करना अनिवार्य
शासकीय सेवक आगामी 24 माह के भीतर सेवानिवृत हो रहे है उनका पेंशन प्रकरण IFMIS में जनेरेट किया जाना अनिवार्य है। संबंधित शासकीय सेवक का पेंशन प्रपत्र ईएसएस मॉड्यूल की समस्त प्रविष्टियां 24माह के अन्दर की जाना है। सेवानिवृति के तीन माह पूर्व पेंशन प्रकरण पेंशन कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। ईएसएस मॉड्यूलमें की जाने वाली समस्त प्रविष्टियों की पूर्ति की जाना अनिवार्य है। ईएसएस प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्णतयः सही एवं तथ्यात्मक की जाना चाहिये एवं इसकी अनुशंसा कार्यालय प्रमुख द्वारा की जावे।
IFMIS के माध्यम से पेंशन प्रकरण ऑनलाइन प्रस्तुत करने के पूर्व शासकीय सेवक की निर्धारित समस्त प्रविष्टियां की जाकर प्रकरण पेंशन कार्यालय भेजा जाना है। सेवा अभिलेख में अंकित प्रविष्टि के अनुसार ही किया जाना है। अंग्रेजी वर्णमाला के capital later में प्रथम, मध्य एवं अंतिम नाम उपनाम शुद्ध रूप में अंकित होना चाहिये।सेवा के दौरान नाम परिवर्तन की प्रविष्टियां विहित प्रक्रिया के तहत की जावे। ESS Module में Address Detail की Hierarchy तैयार कर स्थायी, अस्थायी व वर्तमान डाक पता अनिवार्यता update किया जावे,तथा पिन कोड भी सही अंकित किया जावे। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित जन्मतिथि की पूर्ति की जावे। कॉट-छॉट,उपरिलेखन की दशा में जिला पेंशन कार्यालय को जन्मतिथि मान्यता का प्रस्ताव प्रेषित किया जाकर प्रविष्टियां की जावे। पेंशनभोगी जिस राष्ट्रकृत बैंकेसे पेंशनर है उसकी ई-प्रोफाइल में खाते को Primary account पासबुक के अनुसार सही अंकित करें संयुक्त खाते में पेंशन भुगतान के निर्देश जारी किये गये है। शासकीय सेवक को उनके पीपीओ जारी होने की सूचना उनके मोबाइल के माध्यम से दी जाती है। शासकीय सेवक का मोबाइल नंबर पेंशन प्रकरणों में भरा जाने है।

शासकीय सेवक का जिस पद पर धारणाधिकार है IFMIS में उसी पदनाम पर Join करवाया जाकर पेशन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाये । सेवापुस्तिका में सेवानिवृति आदेश की पूर्ण प्रविष्टि की जांच एवं मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार प्रविष्टि की जाये। ESS Module में Family Detail का विवरण कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत एवं सेवा अभिलेख में अंकित परिवार की सूची अनुसार ही अंग्रेजी वर्णमाला के capital later में शुद्ध रूप में अंकित होना चाहिये तथा इसमें परिवार के सदस्यों की जन्म तिथि बैंक खाता एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सही एवं सत्य प्रविष्टियों की जाये। शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत नामांकन जो सेवा अभिलेख में भी अंकित हो तदानुसार ESS Module Nommination Detail सही एवं शुद्ध अंकित होना चाहिये, शासकीय सेवक के द्वारा सेवानिवृति के दौरान खिचवाया गया एक साथ बैठे हुए संयुक्त फोटो ही ESS Module में online update किया जाये । जहां शासकीय सेवक के पति/पत्नि जीवित नहीं है उन प्रकरणों में पेशनर का एकल फोटो ही संलग्न किया जाना चाहिये। IFMIS system में online वेतन निर्धारण में दर्शाया जावे।
सेवापुस्तिका में किया गया वेतन निर्धारण online एक समान होना चाहिये यदि कोई भिन्नत है तो आवश्यक कार्यवाही की जाये । जिससे पेंशन प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो। संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा अंकित अधिक भुगतान की वसूली की टीप/वेतन नियमन से अधिक भुगतान की वसूलियाँ ब्याज सहित सेवाअभिलेख में अंकित की जाकर कार्यालयीन स्तर पर निराकृत कर ली जावे। शासकीय सेवक सेवानिवृति के समय अंतिम रूप से जो वेतन आहरण कर रहा था तदानुसार IFMIS System में Online LPC प्रविष्टि की जाये। IFMIS प्रणाली में चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के लिए Normal hierarchy जो कार्यालय प्रमुख Head of office (HOO) स्तर से IFMIS प्रणाली में निर्णय उपरांत Online अनुमोदन की जाये। IFMIS प्रणाली में Normal hierarchy को Parent Hierarchy के साथ map किया जावे। प्रशासकीय विभाग Head of administrative Department (HOAD)स्तर से Online अनुमोदन किया जावे। जारी प्राधिकार पत्रों के भुगतान की प्रक्रिया अनुसार परिवार पेंशन भोगीयों को पीपीओ/जीपीओ जारी होने के उपरात व्यक्तिगत पहचान के लिए पेंशन कार्यालय में उपस्थित होने की तत्काल सूचना दी जावे। परिवार पेंशन के मामलों में जहां पति/पत्नि को अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलो में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होती है। शासन निर्देशों का पालन करने एवं पेंशन के कार्य को अधिक सुचारू रूप से लागू करने की दृष्टि से शासन के निर्देशों का पालन किया जाना जाए।