विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ का आयोजन 15 मार्च को होगा
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ 15 मार्च 2023 को आयोजित किया जाना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में निहित उद्धेश्य अनुसार उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में जागरूक करने की मंशा से प्रतिवर्ष 15 मार्च को ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ का आयोजन किया जाना है। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, व्यक्तियों एवं छात्र, छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजनान्तर्गत उत्कृष्ट प्रविष्टियों का चयन किया जाकर राज्य, संभाग स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है।इस संबंध में खाद्य नागरि आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा निर्देश जारी किये है कि राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के तहत संस्था, व्यक्तियों के लिए पुरस्कार का स्वरूप उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था, व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाना है। जिसमें प्रथम पुरस्कार मय प्रशस्ति पत्र 01 लाख 11 हजार, द्वितीय पुरस्कार मय प्रशस्ति पत्र 51 हजार, तृतीय पुरस्कार मय प्रशस्ति पत्र 25 हजार रूपये दिए जाएगें।

पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया एवं शर्त
राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन,व्यक्ति द्वारा निर्धारित शर्त पूर्ण करने पर व्यक्ति जो विशेष रूप से उपभोक्ता हित संरक्षण एवं संवर्धन में संलग्न हो। आवेदक संगठन, व्यक्ति द्वारा आवेदन के मुख्य पृष्ठ पर ‘राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिएसुस्पष्ट रूप से लिखकर कलेक्टर, जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी को संबोधित कर संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। संगठन/व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में 01 जनवरी 2022 से 31 दिसबंर 2022 के दौरान की गई गतिविधियों की सप्रमाण विस्तृत विवरण रिपोर्ट संलग्न करना होगा। आवेदक यदि संगठन है तो वह गैर-राजनैतिक, गैर-मालिकाना प्रबंध के अंतर्गत संचालित हो । आम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए किए गये कार्य जिसमें ग्रामीण/आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रो में कार्यरत संगठनों को प्राथमिकता दी जावेगी।
पुरस्कार योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। आवेदनों का परीक्षण 18 जनवरी 2022 तक करने के उपरान्त जिला कलेक्टर द्वारा अनिवार्य रूप से अनुशंसा सहित खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 23 जनवरी 2023 तक स्वीकार किये जायेंगे। कोई भी संगठन/व्यक्ति के पुरस्कार के लिये पात्र न पाये जाने की स्थिति में पुरस्कार न दिये जाने का निर्णय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा। राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र पाये गये उत्कृष्ट आवेदकों को भोपाल में आयोजित विश्व उपभोक्ता दिवस (15 मार्च 2023) के आयोजन के अवसर पर पुरस्कार दिया जायेगा।