शासकीय भूमि पर फर्जी तरीके से पट्टा वितरित करने वाले पूर्व सरपंच तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव पर एफआईआर दर्ज
शासकीय भूमि पर फर्जी तरीके से नियम विरूद्ध पट्टा वितरित करने पर ग्राम पंचायत वनखेड़ा की पूर्व सरपंच श्रीमती लक्ष्मीबाई एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पर्वत सिंह पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 तथा 34 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
पूर्व सरपंच एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा नियमों के विपरीत आबादी की रिक्त भूमि में बिना सक्षम प्राधिकारी/राजस्व अधिकारी के अनुमोदन लिए 2013 में शासकीय भूमि का पट्टा वितरण किया गया था। वितरित पट्टों पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने से इनके विरुद्ध जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देश पर सीहोर जनपद के खण्ड पंचायत अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।