स्कूलों की नवीन मान्यता, नवीनीकरण आवेदन विलंब शुल्क सहित 11से15 मार्च तक
शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत सत्र 2024-25 के लिए प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता, नवीनीकरण मान्यता आवेदन के लिए नवीन आदेशानुसार अंतिम तिथि 11 से 15 मार्च 2024 तक किया जा सकेगा। पूर्व में 30 नवम्बर 2023 निर्धारित की गई थी।
राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक धनराजू एस ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि विहित समय सीमा के भीतर नवीन मान्यता, मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में सोसायटी, ट्रस्ट के असफल रहने पर विलंब शुल्क के रूप में 5,000 ( पांच हजार रूपये) की राशि अतिरिक्त जमा करने पर 11 से 15 मार्च 2024 तक किया जा सकेगा। शासन के निर्णय अनुसार विलंब शुल्क 5,000 (पांच हजार रूपये) के साथ मान्यता आवेदन 11 मार्च 2024 से 15 मार्च 2024 तक किया जा सकेगा। इस तिथि के पश्चात सत्र 2024-25 के लिए मान्यता आवेदन नहीं किये जा सकेंगे।