हर घर तिरंगा अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार में मीडिया की महती भूमिका-कलेक्टर ठाकुर

पत्रकार वार्ता में विस्तारपूर्वक दी गई हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी
अब घरो में रात में भी लगाया जा सकता है राष्ट्रीय ध्वज
सीहोर,01 अगस्त,2022
हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला पंचायत के सभाकक्ष में पत्रकारवार्ता आयोजित कर इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों को हर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे कलेक्टर चन्द्र मोहन ठाकुर ने विस्तार से जानकारी दी। प्रेसवार्ता के बाद सभी पत्रकारों ने तिरंगा झण्डा क्रय किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर ठाकुर ने बताया कि जिले में हर घर तिरंगा अभियान के उद्धेश्यों से जन-जन अवगत हो, इसके लिए हर स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। कलेक्टर ठाकुर ने इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों से संवाद कर उन्हें हर घर तिरंगा अभियान में सहयोग का आव्हान करते हुए कहा कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से सुगमता से हर घर तक संदेश पहुंच सकता है।
कलेक्टर ठाकुर ने समय-समय पर पूर्व में प्रदाय सहयोग को रेखांकित करते हुए कहा कि मीडिया की बात पर आमजन सहज विश्वास करते है। इसलिए व्यापक प्रचार-प्रसार में मीडिया की महती भूमिका है। उन्होंने सीहोर जिले के आम नागरिकों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के लिए सहयोग प्रदान करने की अपील भी की है। कलेक्टर ठाकुर ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत सीहोर जिले के प्रत्येक घर में तिरंगा फहराया जा सके, इसके प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। हर घर तिरंगा लहराने के लिए बड़े स्तर पर तिरंगा आमजनों को उपलब्ध कराया जा रहा हैं। जिसका निर्धारित मूल्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के क्रियान्वयन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
घरों पर रात में भी लगाया जा सकता है राष्ट्रीय ध्वज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर श्री ठाकुर ने बताया कि झंडा संहिता में किए गए संशोधन के अनुसार अब आम नागरिक अपने घरो पर रात में भी राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते है। उन्होंने बताया कि खादी, कॉटन एवं पॉलिएस्टर से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज भी फहराए जा सकते है। राष्ट्रीय ध्वज इस तरह फहराया जाना चाहिए कि केसरिया रंग सबसे ऊपर हो। राष्ट्रीय ध्वज को आधे डण्डे पर नहीं फहराया जाए तथा झुका हुआ नही हो। जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए उससे ऊपर कोई अन्य ध्वज नही हो। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि से कुछ भी लिखा नहीं हो। राष्ट्रीय ध्वज कटा-फटा हुआ अथवा क्षतिग्रस्त होने पर नही फहराया जाए।
