तीन नए कानूनों को लेकर रेहटी थाने मे हुआ जनसंवाद कार्यक्रम
आज 1 जुलाई से देश भर में लागू होने वाले 3 नये कानूनों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपराधिक कानून के लिए रेहटी पुलिस पूरी तरह तैयार रहकर, आमजन को भी जागरूक कर रही है जिसके लिए 1 जुलाई 2024 को कृष्ण वटिका गार्डन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो रहे है, जिसके सफल क्रियान्वयन तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समस्त अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यशालाएं व आम जनता में भी इसका प्रचार प्रसार हेतु कार्यवाही के दिशा-निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में बरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रेहटी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून- की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है साथ ही आम नागरिकों के बीच जाकर भी नए कानून के विभिन्न प्रावधान व सुविधाओं के बारें में प्रचार प्रसार किया जा रहा गणमान्य नागरिक शिक्षक शिक्षिकाए को नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारें में विस्तृत रूप से जानकारी दी जिसमे रेहटी के थाना प्रभारी राजेश कहारे एवम शिरीष उपासनी लोक अभियोजन अधिकारी भेरूदा द्वारा क्षेत्र के लोगो को नए कानून के प्रति जागरुक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया इन के मार्गदर्शन में जन संबाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों को तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बताया गया। नए कानून के तहत CRPC में जहां कुल 484 धाराएं थीं, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में 531 धाराएं की गईं हैं।अब कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी जीरो FIR दर्ज करा सकेगा। अब नये कानून के तहत अब बुजुर्गों, दिव्यांगों महिलाओं को थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
